सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा (Noida) के सुपरटेक (Supreme Court) के ट्विन टॉवर (Twin Towers) में घर खरीद चुके लोगों को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में शुक्रवार को कहा कि सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टॉवर के घर खरीदारों (Home Buyers) को उनका पूरा पैसा वापस दिया जाएगा.
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud), न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना (Justice AS Bopanna) और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) की पीठ ने कहा है कि घर खरीदारों को उनके द्वारा जमा किया गया पूरा धन वापस मिलेगा. हालांकि, खरीददारों को फिलहाल एक करोड़ रुपये में से भुगतान किया जाएगा, जिसे 30 सितंबर तक आईआरपी (IRP) द्वारा जमा किया जाएगा.
ये ट्विन टॉवर नोएडा के सेक्टर 93ए में एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में बनाए गए थे. अदालत ने इन्हें गिराने का आदेश दिया है. इन्हें 28 अगस्त को गिराया जाएगा. दिवाला प्रक्रिया के तहत इन पर कार्रवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया का सामना कर रही फर्म के अंतरिम समाधान पेशेवर को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में एक करोड़ रुपये जमा कराने के लिए भी निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
बता दें कि घर खरीददारों को उनका पैसा वापस करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष दिया था. शीर्ष अदालत के आदेश के बाद धनवापस करने की मांग करने वाली कई अवमानना याचिकाओं पर फिलहाल सुनवाई चल रही है. सुनवाई करने वाले पीठ ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि ट्विन-टॉवरों के घर खरीदारों को 31 अगस्त 2021 के आदेश के अनुसार पूरा धन वापस मिले.
पीठ ने कहा, ‘‘इस बीच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अदालत के फैसले के तहत घर खरीदारों को उनकी बकाया राशि का कुछ रिफंड मिले, हम आईआरपी को इस अदालत की रजिस्ट्री में 30 सितंबर तक एक करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देते हैं.’’ अदालत ने कहा कि न्याय मित्र गौरव अग्रवाल अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईआरपी के साथ बैठेंगे और संयुक्त रूप से घर खरीदारों की बकाया धनराशि पर काम करेंगे.